विशेष पाक्सो कोर्ट नंबर एक ने उम्रकैद के साथ ही 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई
आजमगढ़ : विशेष पाक्सो कोर्ट नंबर एक रवीश कुमार अत्री की अदालत ने किशोरी के साथ लगभग चार वर्ष पूर्व हुए दुराचार के प्रयास के मुकदमे में आरोपित युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना के 60 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया। अभियोजन अधिकारी मानिकचंद्र यादव के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी 10 जनवरी 2016 की देर शाम खेत जा रही थी। आरोप था कि रास्ते में आदिल पुत्र मुस्लिम व अफसर पुत्र प्यारू ने पीड़िता के मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया और उसे गलत नीयत से लेकर गांव के समीप स्थित ईंट भट्ठा पर ले गए। ईंट भट्ठा के आफिस में किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। असफल होने पर आरोपितों ने उसे 25 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित आदिल व अफसर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित किया। आरोपित अफसर के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता व उसकी मां-पिता समेत सात लोगों ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित आदिल को आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना की धनराशि को मुआवजा के तौर पर पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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