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आज़मगढ़: इन शर्तों से साथ 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल.....


एक दिन में कक्षा 09 से 12 तक के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दो पालियों में पढ़ाया जाएगा,शेष को अगले दिन

विद्यार्थियों को बुलाने के पूर्व उनके अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी

आजमगढ़ 13 अक्टूबर-- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त बोर्डोें के कक्षा 9 से 12 तक की विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन 19 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में समस्त माध्यमिक विद्यालय/प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि समस्त बोर्डोें के कक्षा 9 से 12 तक की विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन 19 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ किये जाने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर दी गयी है। उन्होने बताया कि विद्यालयों को दो पालियों में संचालित किया जायेगा। प्रथम पाली में कक्षा 9 व 10 व द्वितीय पाली में कक्षा 11 व 12 के छात्रों को बुलाया जायेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए एक दिवस में अधिकतम 50 प्रतिशत ही विद्यार्थी बुलाये जायेंगे, शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थी अगले दिन बुलाये जायेंगे। उन्होने कहा कि प्रत्येक दशा में छात्रों को कक्षाओं में भौतिक रूप से बुलाने के पूर्व उनके अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। यदि छात्र घर से आनलाइन पढ़ाई करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाय, छात्रों को उपस्थिति के लिए बाध्य न किया जाये। छात्रों को आनलाइन क्लासेस के लिए ही बढ़ावा दिया जाये।
उन्होने बताया कि स्कूल के शिक्षण कक्ष के कमरों, फर्नीचर, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला को दोनो पालियों में पृथक-पृथक सेनिटाइज कराया जाय। इसके साथ ही स्कूल परिसर में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाय एवं हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनर से उनका तापमान चेक करें एवं उनके हाथों को सेनिटाइज किये जाने के लिए सेनिटाइजर की भी व्यवस्था करायें। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक/कर्मचारी में खाॅसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर भेज दिया जाय।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि स्कूलों में ऐसे आयोजन न किये जाय, जहाॅ शारीरिक/सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाना सम्भव न हो। स्कूल के मुख्य गेट पर गोला बनाकर छात्र/छात्रों को प्रवेश कराया जाय तथा मुख्य गेट पर हैण्डवाश, सेनिटाइज की व्यवस्था की जाय तथा पानी पीने के स्थान, वाशरूम के बाहर सर्किल/संकेतक बनाय जाय। विद्यालय में अवशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। दरवाजों के हैण्डिल, स्पर्श की गयी सतहों, नाब, सिटकनी आदि नियमित रूप से सेनेटाइज किये जाये। विद्यालय परिसर एवं मुख्य द्वार पर कोविड-19 से बचाव व सुरक्षात्मक उपायों सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय। कक्षा में सीटिंग प्लान इस तरह से बनाया जाय कि छात्रों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी कायम रहें। यदि बेन्च प्रयोग में लाया जा रहा है तो “वन चाइल्ड, वन बेन्च” की व्यवस्था करायें। बच्चों की सुरक्षा व सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए आउटडोर का उपयोग कक्षायें चलाने हेतु किया जा सकता है। स्कूल बन्द होते समय छात्र/छात्राओं को अलग-अलग कक्षावार सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत छोड़ा जाय। यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो वाहनों को प्रतिदित सेनिटाइज कराया जाये तथा छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए बैठने की व्यवस्था करायी जाय एवं सभी को मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करायें तथा विद्यार्थियों को वाहन में चढ़ते समय थर्मल स्कैनिंग की जाय। समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों को मास्क पहनकर विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाय। किसी भी दशा में बगैर मास्क के प्रवेश न दिया जाय। शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदान या स्कूल परिसर की किसी अन्य भाग में चिहिन्त/आवंटित सीटों पर शारीरिक सामाजिक दूरी कायम रखते हुए और सेफ कवर/मास्क पहनते हए बैठे। विद्यालय में अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग ब्रेक समय दिया जा सकता है। छात्रों के बीच साझा भोजन करने की अनुमति न दी जाय। विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। यथा सम्भव विद्यार्थियों को अपना पानी का बाटल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। कोविड-19 के फैलाव से बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी और छात्र तब तक स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थित नहीं होंगे जब तक कि कन्टेनमेंट जोन समाप्त नही हो जाता है। अभिभावक छात्रों को स्कूल भेजने से पहले अपना सहमति पत्र अवश्य दें एवं जिन-जिन छात्रों में बुखार, जुकाम, सर्दी, खाॅसी के लक्षण हों उनको स्कूल न भेजें। 
इस अवसर पर डीआईओएस डाॅ0 वीके शर्मा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह, एआरटीओ आदि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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