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आज़मगढ़: विशेष अभियान चलाकर रिक्त उचित दर दुकानों का तत्काल आवंटन करें- डीएम


30 सितम्बर 2020 तक हो जाये आवंटन, स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें - राजेश कुमार, डीएम

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 106 दुकानें रिक्त हैं

आजमगढ़ 18 सितम्बर-- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में रिक्त चल रही उचित मूल्य के दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर रिक्त दुकानों को तत्काल प्रभाव से आवंटित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के दृष्टिगत जनपद में रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को वरीयता प्रदान करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जानी थी, किन्तु लगभग 02 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस दिशा में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नही हो रही है, जबकि जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 106 दुकानें रिक्त हैं। जनपद मे रिक्त दुकानों में उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए दुकान का आवंटन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी भी भारी संख्या में उचित दर दुकानों की नियुक्ति होना शेष है। 
उक्त के क्रम में जनपद में जिन रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति किया जाना है, उसमें विकास खण्ड अतमतगढ़ के 06, अतरौलिया के 03, अहिरौला के 04, जहानागंज के 06, ठेकमा के 07, तरवां के 05, तहबरपुर के 03, पल्हनी के 09, पवई के 03, मिर्जापुर के 05, कोयलसा के 03, बिलरियागंज के 06, मुहम्मदपुर के 04, महाराजगंज के 08, मार्टीनगंज के 05, लालगंज के 10, सठियांव के 04, हरैया के 05, फूलपुर के 04 तथा विकास खण्ड रानी की सराय के 06 ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकाने रिक्त हैं। 
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए दुकान नियुक्ति की प्रभावी कार्यवाही हेतु दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर ग्रामसभा की खुली बैठक में प्रस्ताव कराकर दुकान का आवंटन कराना सुनिश्चित करें। संबंधित उप जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए रिक्तियों के सापेक्ष 05 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 के मध्य तिथि निर्धारित कर पर्यवेक्षणीय अधिकारी तैनात कर उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। 
संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे उप जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त विशेष अभियान को सम्पादित कराने में पूर्ण मनोयोग से सहयोग करेंगे तथा उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला पूर्ति अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेंगे जो जिलाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की सूचना शासन को प्रेषित करेंगे। उक्त अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त तिथियों में विशेष अभियान चलाकर रिक्तियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक की कार्यवाही में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन भी कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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