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आज़मगढ़: नरौली में अनाधिकृत प्लाटिंग पर चला एडीए का बुलडोज़र



वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें नही तो होगा ध्वस्तीकरण - विकास प्राधिकरण

आजमगढ़: सोमवार को आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण ने शहर के नरौली में मुख्य मार्ग से दक्षिण तरफ नाले से पहले लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये की गई अनिधिकृत प्लाटिंग की बाउंड्री ध्वस्त कर दिया । प्राधिकरण प्रशासन ने बताया कि आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा के विपरीत निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 14 का उल्लंघन है। जबकि निर्माणकर्ताओं को प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस दिनांक 06.12.2018 को जारी की गयी है तथा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 27(1) के अर्न्तगत दिनांक 17.01.2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। सोमवार को उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन पुलिस बल के सहयोग से मौ0 नरौली में मुख्य मार्ग से दक्षिण तरफ नाले से पहले लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आजमगढ़ महायोजना (1985-2011) के निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा में विकसित की जा रही उक्त अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया, जिससे छोटे-बड़े सभी श्रेणी के लगभग 70-80 भूखण्ड रेखांकित/चिन्हित का ध्वस्तीकरण थाना- सिधारी एवं अन्य थानों की पुलिस बल के सहयोग से किया गया। प्राधिकरण ने कहा उपर्युक्त के क्रम में जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन/भूखण्ड क्रय करें अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये निर्माणकर्ता/भूखण्ड क्रयकर्ता उत्तरदायी होंगे, उक्त हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। सभी बैंकर्स को भी सूचित किया जाता है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करें।अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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