.

नहीं होगी कांवड़ यात्रा,जलाभिषेक के दौरान 02 गज की दूरी और मास्क का कड़ाई से पालन होगा

एडीएम प्र0 ने शासनादेश और धारा 144 का हवाला दिया , धार्मिक स्थलों में 05 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहेंगे 

परमीशन के बाद विवाह सम्बन्धी आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे 

आजमगढ़ 03 जुलाई-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में पूर्व से जारी लाकडाउन को खोलने के सम्बंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, साथ ही दिनांक 05 जुलाई 2020 से प्रारम्भ हो रहे श्रावण मास में कावड़ यात्रा के आयोजनों के दृष्टिगतयह समाधान हो गया है कि उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता है। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, यह आदेश दिनाक -01 जुलाई 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है।
उन्होने कहा कि समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। समस्त सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/मनोरंजन/शैक्षिक सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियाँ बन्द रहेगी। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सगान्य का आवागमन रात्रि 10.00 से प्रातः 5.00 तक निषिद्ध रहेगा। कहीं भी 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्टे नहीं होंगे। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति , वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों, जिनमें औद्योगिक इकाइयों के मल्टिपल शिफ्ट, राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों, हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल हो जाने वाले व्यक्ति/यात्री भी सम्मिलित हैं, को छोड़कर)। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर 02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। शादी सम्बंधी आयोजनों में 02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एंव 50 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने/इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी । शादी के आयोजन के लिए सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर वैवाहिक आयोजनों में शामिल नहीं होगा। अन्तिम संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में 02 गज की दूरी, मारक है जरूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने/इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना निषिद्ध है, जिसकी अवहेलना दण्डनीय होगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की आएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के दृष्टिगत जनपद में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु सप्ताह के दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सड़क/गली/मार्ग के पूरब व उत्तर दिशा की पटरी स्थित सभी प्रकार की दूकाने खुलेंगी, दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इसी प्रकार सप्ताह के दिन मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार को सड़क/गली/मार्ग के पश्चिम व दक्षिण दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दूकाने खुलेंगी, दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं यथा, फल, सब्जी, बूथ की दुकाने सप्ताह के सातो दिन खुलेंगी। कृषि कार्य से सम्बंधित कृषि रसायन/बीज/उर्वरक/उपकरण की दुकाने सप्ताह के 06 दिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। सप्ताह के दिन रविवार को दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के दृष्टिगत श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को स्थानीय स्तर पर धार्मिक स्थलों हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जलाभिषेक की अनुमति होगी। जलाभिषेक के दौरान ‘‘02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी’’ का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा एक समय में एक साथ 05 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अनार्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।  

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment