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आजमगढ़: डीएम ने जारी किया जुलाई माह में दुकानों के खुलने का तिथि वार ब्यौरा

प्रोटोकाल के अनुसार शारीरिक दूरी, गोला बनाने और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा

18, 19, 25, 26 जुलाई को आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे - राजेश कुमार,डीएम  

आजमगढ़: जिले में अब जुलाई माह में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान को खोलने के लिए जारी की गयी नयी गाइड लाइन को प्रशासन ने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 जुलाई को सड़क, गली, रास्ते के पूरब व उत्तर दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोली जाएंगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 जुलाई को सड़क, गली व रास्ते के पश्चिम व दक्षिण दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इसी प्रकार 18, 19, 25, 26 जुलाई को आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी, दूध को छोड़कर सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सड़क की जिस पटरी व दिशा की दुकानें खुलेंगी, उसके विपरीत पटरी व दिशा में वाहनों की पार्किंग होगी। आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। प्रोटोकाल के अनुसार शारीरिक दूरी, गोला बनाने और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से शाम पांच बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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