एसपी ने किया सचेत, बिना मास्क के आये ग्राहक को सामान न बेचें दुकानदार
कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए मिला तो 100 से 2000 रुपये तक तक जुर्माना भरना होगा- प्रो0 त्रिवेणी सिंह , एसपी
आजमगढ़ : आठ जून से कुछ शर्तों के साथ धर्म स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व मॉल सहित कई अन्य प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसी के साथ शहर से लेकर गांव तक ग्राहकों की भीड़ होगी। ऐसे में लॉकडाउन का अनुपालन कड़ाई से कराने में पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना भी भरना होगा और मुकदमा भी झेलना होगा । पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह ने बताया कि आम आदमी हो, दुकानदार, ग्राहक या फिर वाहन चालक, सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। यदि इसका कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो 100 रुपये से 2000 रुपये तक तक जुर्माना भरना होगा। साथ ही संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एसपी ने दुकानदारों को सचेत किया है कि दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी के लिए गोला अवश्य बनाएं। जो ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीदने जाता है, तो उसे सामान की बिक्री न की जाए। बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को मास्क के साथ हेलमेट लगाना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि अब तक लगभग 10 हजार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा चुकी है।
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