.

.

.

.
.

आजमगढ़ : 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 08 जून से मिलेगी कई छूट, पूरा देखें ....

डीएम ने जारी किये नए लॉकडाउन के दिशा निर्देश, 08 जून से हो सकती हैं कुछ और गतिविधियां, अभी नियम और शर्तों का है इंतजार 

अभी निकट भविष्य में फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल,सिनेमा हाल और शैक्षणिक संस्थाएं 

आजमगढ़ 01 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। जारी निर्देशों के आलोक में जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये जनपद में निर्धारित प्रविधानों के साथ लाकडाउन 30 जून 2020 तक जारी रहेगा।
उन्होने बताया कि कई गतिविधियाॅ बंद रहेंगी, परन्तु दिनांक 08 जून 2020 से इन्हें खोलने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जाने पर उनका अनुपालन किया जायेगा। जिसमें होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सत्कार सेवायें , सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लाकडाउन के कारण फॅसें हुये पर्यटकों या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैण्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेंट किचन को खाने/खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी। शापिंग माल बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे।
उन्होने आगे कहा कि समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। माह जुलाई में इन्हें खोलने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जाने पर उनका अनुपालन किया जायेगा। समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण ताल (स्वीमिंग पुल) मनोरंजन पार्क, थियेटर , बार एवं सभागार , एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, यद्यपि खेल परिसर एवं स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। रात्रि निषेधाज्ञा- रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बंध में जारी दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति , गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
उन्होने बताया कि केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं आवश्यक वस्तुओं की डोरस्टेप डिलिवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कण्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग , हाउस टू हाउस सर्विलांस, और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियाँ होंगी। निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी- समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, परन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़-भाड़ न हो इस हेतु कार्यालय स्टाफ को तीन शिफ्ट में बुलाया जायेगा प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक , प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक। कार्यालय में सैनिटाइजेशन, फेसमास्क/फेसकवर व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जायेगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने, सैनिटाइजेशन, फेसमास्क/फेसकवर का प्रयोग करना होगा। रात्रि की शिफ्ट हेतु सुरक्षित परिवहन के साधन की व्यवस्था इकाई द्वारा की जायेगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बंधित दुकानों के खुलने की अनुमति निम्नवत् होगी। जिसमें सप्ताह के सभी दिन प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ दवा, फल व सब्जी की खुदरा बिक्री (मण्डी को छोड़कर) खुली रहेगी। सोमवार से शनिवार प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक किराना, कृषि उपकरण/मरम्मत संबंधी, उर्वरक रसायन व बीज, जन सेवा केन्द्र, बुक शाॅप, बिजली एवं पंखे, मोबाइल व इसके रिचार्ज संबंधी, बिल्डिंग मैटेरियल, आटो पाटर््स, आटो मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी, कालोनी के अन्दर की दुकान, आवासीय परिसर के अंदर की दुकान, आटो मोबाइल शोरूम/वर्कशाॅप, मिठाई की दुकान (मिठाई की दुकान पर केवल बिक्री की अनुमति, दुकनों में बैठकर खाने-पीने की अनुमति नही है।) सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है, लेकिन माॅल खुलने की अनुमति नही है।
सप्ताह के तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक जूता/चप्पल, बरतन, सर्राफा, फर्नीचर, साइकिल, कास्मेटिक, जनरल स्टोर, कार्पेट/फोम सेन्टर, चश्मे की दुकानें, तथा सप्ताह के तीन दिन मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को प्रात 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड स्टोर, टेलर, ड्राई क्लीनर्स की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है। लेकिन माॅल खुलने की अनुमति नही है।
सप्ताह के सभी दिन प्रातः 4ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मण्डी, बेलइसा सोशल डिस्टेन्सिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति है, सामान्य जन के लिए खुदरा विक्रय की अनुमति नही होगी। इसी के साथ ही सप्ताह के सभी दिन प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 9ः00 बजे तक फल व सब्जी की मुख्य मण्डी का रिटेल वितरण (बेलइसा) सोशल डिस्टेन्सिंग प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ खुलेगी, लेकिन सामान्य जन के लिए खुदरा विक्रय की अनुमति नही होगी।
क्रेता व विक्रेता दोनों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क न पहनने वाले व्यक्ति को विक्रय नहीं किया जायेगा। एक बार में 05 से अधिक व्यक्ति किसी दुकान पर एकत्र नहीं होंगे।
सप्ताह के तीन दिन रविवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 8ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकान सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ स्टाफ द्वारा फस-शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्य लोगों हेतु फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक ही बार किया जायेगा अथवा डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि बारात घर 30 व्यक्तियों के साथ विवाह सम्बंधी आयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी, परन्तु आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार के शस्त्रादि की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किये जाने विधि कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। टैक्सी/मैक्सी, कैब, 3 ह्वीलर आटो/ई - रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाये जायें। वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना एवं समस्त यात्रियों को फेसमास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया सवार समस्त व्यक्तियों को फेसकवर व हेलमेट पहनना अनिवार्य है। प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसों के संचालन की अनुमति निर्धारित सीट क्षमता पर प्रदान की गयी है। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालक को फेसमास्क व ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी अनिवार्य रूप से फेसमास्क/फेसकवर पहनना होगा। स्टेज कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीमा तक) धारक बसों को आवश्यक प्रतिबंधों, सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों के अनुपालन करने की दशा में संचालन की अनुमति होगी। सिटी बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा। पार्को को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा व सैनिटाइजेशन के अनुपालन के साथ प्रातः 5.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से 8.00 तक खोलने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/मजरे के कन्टेनमेंट जोन होने पर में फसल की रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी यथा ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे तथा आम जनमानस में भी इस ऐप के प्रति जागरूकता फैलाकर कवरेज सुनिश्चित की जायेगी।
अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन होगा। समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमापार परिवहन की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित स्टेट डायरेक्टिव्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी ) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होने देंगे। जनसभा/भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित होगा। शादी सम्बंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एंव 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी । अन्तिम - संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी । सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों के खुलने में शिफ्ट में कार्य किये जाने की व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा। प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैण्ड वाश/सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएं। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए।
उन्होने बताया कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को पूर्व से ही इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इंसीडेंट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसीडेंट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। इंसीडेंट कमाण्डर विशेष रूप से हास्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निरंतर बिना किसी आधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मैटीरियल के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की सुसंगत प्राविधनों के अंतर्गत दण्ड को आकृष्ट करेगा।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment