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आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक में 11 रेगुलर, 2 अनुपूरक प्रस्ताव हुए पारित

प्राधिकरण के कार्य में तेजी लायें, प्रस्तावित पार्क को शीघ्र करें विकसितः मण्डलायुक्त

कार्यों में सुगमता लाने हेतु उपलब्ध कराई जायेंगी सभी अनुमन्य सुविधायेंः जिलाधिकारी

आज़मगढ़ 11 जून -- मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण कनक त्रिपाठी ने कहा है कि आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जो भी नक्शे पास कराये जाने हेतु जो भी प्रस्ताव आते हैं उसपर समय से कार्यवाही करते हुए तत्काल नक्शे पास किये जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकरण के अन्तर्गत पार्क हेतु जो स्थल चयनित है वहाॅं पर शीघ्र पार्क को विकसित किया जाय। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने वृहस्पवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यो हेतु बजट उपलब्ध उसका तत्परता से उपयोग करें, ताकि विकास प्राधिकरण का कार्य दिखाई दें। उन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाने के स्रोत पर भी विशेष ध्यान दिये जाने का निर्देश दिया। बैठक में विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित 11 रेगुलर एवं 2 अनुपूरक प्रस्ताव पास हुए। मण्डलायुक्त ने प्रासंगिक बोर्ड बैठक में जनहित के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के दौरान निर्देश दिया कि प्राधिकरण सीमा पर स्वागत द्वारा बनाया जाये। इसके साथ प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट कतिपय संशोधनों के साथ रू0 911.70 लाख की आय तथा लगभग इसी के अनुरूप व्यय का बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि शहर के मुहल्ला सिधारी स्थित भूमि जो पूर्व में प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराई गयी थी परन्तु नदी के ठीक किनारे होने कारण वहाॅं भवन निर्माण नहीं कराय जा सकता है। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि उक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.0495 हेक्टेअर है पर पार्क विकसित करने हेतु तत्काल नवैयत परिवर्तित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाह्य विकास शुल्क की दरों में प्राइज इण्डेक्स के क्रम में बढ़ोत्तरी करने एवं आॅनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंगीकरण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली-2014 के अंगीकरण, भारतीय तार मार्ग के अधिकर नियम-2016 को अंगीकृत करने, अशमनीय निर्माण को तोड़े जाने की अवधि तक एफडीआर लिये जाने तथा ग्राम हाफिजपुर के आराजी नंबर 199 की 0.183 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कृषि से सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं में करने हेतु शासन को इस प्रतिबन्ध के साथ संस्तुति की गयी कि स्थल पर अनधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा, अनधिकृत निर्माण करने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण राजेश कुमार ने बैठक में कहा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आते हैं वहाॅं कृषि क्षेत्र में जो भी कार्य प्रस्तावित हैं उसका बोर्ड लगाया जाय ताकि उक्त भूमि को क्रय करने के इच्छु व्यक्ति अवगत हो सकें। जिलाधिकारी ने यह भी विकास प्राधिकारण के कार्यों में सुगमता लाने हेतु सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में बताया कि आवास विकास परिषद से एक एई और एक जेई को सम्बद्ध कर दिया गया है, इसलिए कार्यों में अनावश्यक विलम्ब की शिकायत न होने पाये।
इस अवसर पर सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ, अपर निदेशक कोषाागार विजय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता जल निगम एमसी श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग आरएन दास, सहयुक्त नियोजक हितेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् के साथ ही श्री प्रेम प्रकाश राय, श्री प्रेम नारायण राय, श्री श्याम नारायण आदि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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