.

.

.

.
.

आजमगढ़ : अगर स्कूलों ने अधिक फीस वसूली तो होगी कार्यवाही - जिला विद्यालय निरीक्षक

2019-20 में लिए गए शुल्क तथा शुल्क में की गई बढोत्तरी का विवरण 25 जून तक उपलब्ध कराएं 

लॉकडाउन के कारण शुल्क जमा किए जाने के लिए दबाव न डालें , अध्यापकों, कर्मचारियों का वेतन न रोकें 

आजमगढ़ : जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. वीके शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों द्वारा वसूल किए जा रहे मनमाने शुल्क को छात्र हित में विनियमित किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 प्रख्यापित किया गया, जो प्रदेश में नौ अप्रैल 2018 से लागू है। इस अधिनियम में जनपद की सीमा के अंतर्गत संचालित बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई एवं आईसीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों पर लागू है। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य छात्र एवं छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लें। यदि किसी संस्था के खिलाफ अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के कारण छात्र-छात्राओं से शुल्क जमा किए जाने के लिए दबाव न डाला जाय साथ ही संस्था में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन किसी भी दशा में रोका न किया जाय। उन्होंने कहा कि सीबीएसई एवं आइसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय वर्ष 2019-20 में लिए गए शुल्क तथा शुल्क में की गई बढोत्तरी का विवरण 25 जून तक उपलब्ध कराएं तथा यह भी अवगत कराएं कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारंभ होने के 60 दिन पूर्व अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड किया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति डीआइओएस कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment