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: जिले में अगले 60 दिनों तक बढ़ाई गई धारा 144, जानिए क्या-क्या है प्रतिबंधित ....

एक साथ 05 या अधिक लोग इकठ्ठे नहीं होंगे, शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक कोई बाहर न निकले,  आपस में शारीरिक दूरी है जरूरी, सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क/गमछा लगाना अनिवार्य होगा 

आजमगढ़ 05 मई-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि धारा 144-दण्ड प्रक्रिया संहिता वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लाकडाउन प्रभावी होने तथा मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान के जारी रहने, दिनांक 09 मई 2020 को महाराणा प्रताप जयंती, दिनांक 22 मई 2020 को अलविदा जुमा तथा दिनाँक 25 मई 2020 को ईद-उल-फितर के मनाये जाने तथा दिनांक 05 मई 2020 से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारम्भ हाने के दृष्टिगत उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत अवक्रमित करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, यह आदेश आज की तिथि से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।
उन्होने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में विभिन्न गतिविधियाॅ निषिद्ध रहंेगी, जिसमें समस्त घरेलू एवं अतर्राष्ट्रीय विमान यात्रायें, सिवाय चिकित्सीय आपात स्थिति, एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर, यात्री रेलों का आवागमन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर, अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर, लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सिवाय चिकित्सीय कारण अथवा सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर, समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी। सत्कार सेवायें (भ्वेचपजंसपजल ैमतअपबमे), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लाकडाउन के कारण फंसे हुये टूरिस्टों हेतु या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो। समस्त सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, तरण ताल  मनोरंजन पार्क, थियेटर, यार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धर्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियाॅ। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7ः00 से प्रातः 7ः00 तक निषिद्ध रहेगा। जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन (सिवाय विशेष अनुमति प्राप्त बसों को छोड़कर) तथा स्पा और हेयर सैलून शामिल हैं।
उन्होने कहा कि 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्टे नहीं होंगे। सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक किसी को भी घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। (आवश्यक वस्तु/सेवा की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाओं में योजित कर्मियों को छोड़कर)। सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क/गमछा लगाना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता (ब्व - उवतइपजल) से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। शादी सम्बंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए सम्बंधित उप जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)। अन्तिम संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान माह के दृष्टिगत नमाज, तराबी व अफ्तारी आदि मजहबी दायित्वों का निर्वहन अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुये किया जायेगा। किसी भी दशा में मस्जिदों/मदरसों या सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक नमाज, अफ्तारी या किसी अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग व लाकडाउन प्रोटोकाल का उल्लंघन हो। लाकडाउन के दौरान किसी पार्क/खेल के मैदान में इकट्ठा होकर कोई आउटडोर गेम खेलने की अनुमति नहीं होगी। उ0प्र0 बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केन्द्रों के अन्दर अधिकृत पास धारक कर्मियों के अतिरिक्त व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा मूल्यांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होगा। कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश अग्रिम आदेश अथवा अगले 60 दिन, जो पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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