आवश्यक होने पर कोई भी बाइक सवार एक महिला सवारी के साथ प्रदेश के किसी भी जिले में जा सकता है
चार पहिया से मात्र तीन लोग जाएंगे, शाम 07 से सुबह 07 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा
आजमगढ़ : शासन ने जिले से उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाने वालों के लिए राहत भरा आदेश दिया है। किसी पास या प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जबकि 10 प्रांतों ने प्रशासन की अनुमति से जिले से जाने वालों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले में जाने के लिए बाइक से कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर महिला को बैठाकर जा सकता है। चार पहिया से मात्र तीन लोग ही जा सकते हैं। किसी सार्वजनिक वाहन के जाने की अनुमति नहीं है। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की अनुमति के साथ जाने वालों के लिए हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा ने स्वीकृति भेज दी है। इन प्रांतों में जाने वालों को पोर्टल पर संबंधित अभिलेख के साथ आवेदन करना होगा।
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