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आजमगढ़: कुछ शर्तों के साथ 08 मई से खुलेंगे न्यायालय,कोविड-19 के मानक का पालन होगा

न्यायालयों में अधिवक्ता या वादकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होगी, वीडियो कांफ्रेसिग यूनिट के माध्यम से होगा संचालन 

आजमगढ़: प्रभारी सचिव / सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार द्वितीय ने बताया कि हाइकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कुछ शर्तों के अधीन आठ मई से खुलेंगे। 
उन्होंने बताया कि सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक की अवधि (10.30 बजे से 11 बजे तक भोजनावकाश) में लंबित व नए जमानत व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य, रिमांड, लंबित आदेशों व निर्णयों के उस दशा में सुनाए जाने (यदि तर्क पहले ही पूरे हो चुके हों), कार्यालय संबंधी लंबित कार्य एवं अन्य प्रशासनिक कार्य किए जाने के लिए इस प्रकार खोले जाएंगे कि संबंधित न्यायालयों में अधिवक्ता या वादकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होगी। बल्कि वह कार्य दस कक्षीय भवन के न्याय भवन ( हाल आफ जस्टिस ) में स्थापित वीडियो कांफ्रेसिग यूनिट के माध्यम से विद्वान अधिवक्ता से संबोधित कराकर संचालित किए जाएंगे । वादकारी या उसके पैरोकार को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कार्य के दौरान कोविड-19 के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय या शासन द्वारा निर्धारित मानक का पालन किया जाएगा

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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