निलम्बित कर्मचारी वर्तमान में सदर तहसील में हैं एओ, निलम्बन अवधि में आयुक्त कार्यालय से रहेंगे सम्बद्ध
आज़मगढ़ 23 मई -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जनपद आज़मगढ़ के तहसील बूढ़नपुर अन्तर्गत ग्राम रतुआपार में नवीन परती के दो गाटों की जमीन के सम्बन्ध में कूटरचित पत्रावली तैयार कर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय के न्यायालय में विगत 4 अप्रैल 2012 को एकपक्षीय आदेश पारित करा लिये जाने में पूर्ण रूप से दोषी पाये जाने के कारण उक्त न्यायालय के तत्कालीन पेशकार नन्हे लाल श्रीवास्तव जो अब तहसील सदर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने उक्त कर्मचारी के निलबन के सम्बन्ध में कहा कि तत्कालीन रीडर श्री श्रवास्तव द्वारा अपनाया गया कृत्य एवं आचारण शासकीय हित के सर्वथा प्रतिकूल होने के दृष्टिगत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रकरण में अपर आयुक्त (न्यायिक) को जाॅंच अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि निलम्बन अवधि में उक्त कर्मचारी मण्डलायुक्त कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। ज्ञातव्य हो कि गत दिवस मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी के समक्ष तहसील बूढ़नपुर के ग्राम रतुआपार निवासी कतिपय लोगों ने इस आशय का शिकायती प्रार्थना दिया था कि फर्जी पत्रावली तैयार कर उसमें फर्जी आदेश संलग्न कर ग्राम सभा की आराजी पर अनुचित लाभ दिया गया है। मण्डलायुक्त ने उक्त प्रकरण की जाॅंच अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र से कराई तो स्पष्ट हुआ कि उक्त गांव में स्थित गाटा संख्या 715 रकबा 1.387 एकड़ तथा गाटा संख्या 718 रकबा 2.584 एकड़ जो नवीन परती खाते की भूमि थी, को धारा-229बी के आधार पर फर्जी पत्रावली तैयार कर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय के न्यायालय में एकपक्षीय आदेश पारित करा दिया गया है। अपर आयुक्त श्री मिश्र ने अपने जाॅंच रिपोर्ट में इस कृत्य के लिए तत्कालीन रीडर का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की संस्तुति की थी। उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने उक्त कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि तक के लिए अपने कार्यालय से समबद्ध कर लिया है।
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