1 से 08 अप्रैल के मध्य 13 कोटा दुकानों को निलम्बित एवं 07 उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हुई है
आजमगढ़ 09 अप्रैल -- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अन्तयोदय योजना के कार्ड धारकों एवं मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय मंे पंजीकृत है, के पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने हेतु जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं के दूकान पर नोडल अधिकारियों की डयूटी लगायी गयी है। 01 अप्रैल 2020 से 08 अप्रैल 2020 के मध्य खाद्यान्न वितरण की जाॅच में पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत कुल 13 उचित दर दुकानों को निलम्बित एवं 07 उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील बूढ़नपुर विकास खण्ड अहिरौला देवकीनन्दन पाण्डेय, संग्रह अमीन, अतरौलिया नेहा राजपुत लेखपाल, तहसील निजामाबाद विकास खण्ड तहबरपुर अमरेश लेखपाल, विकास खण्ड मिर्जापुर धर्मजीत तिवारी लेखपाल, सुनील कुमार लेखपाल, विकास खण्ड मुहम्मदपुर श्रीमती सीता कैथवास लेखपाल, अतुल कुमार यादव लेखपाल, तहसील फूलपुर विकास खण्ड फूलपुर अनूप सोनकर लेखपाल, तसहील सदर विकास खण्ड रानी की सराय सुरेश चन्द्र यादव लेखपाल, तहसील सगड़ी विकास खण्ड महराजगंज रवीन्द्र यादव ग्राम विकास अधिकारी, योगेन्द्र यादव लेखपाल, ग्राम मुतकल्लीपरु पवई राजसिंह लेखपाल व ग्राम सजनी, फुलपुर लेखपाल को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने हेतु उचित दर विक्रेताओं के दुकान पर नोडल अधिकारी नामित किया गया था। उक्त कुल 13 नोडल अधिकारियों द्वारा अपने सौपें गये कार्याे का सम्यक निर्वहन नही किया गया हे, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित विक्रेताओं द्वारा मनमाने ढंग से कार्डधारकों मंे निर्धारित यूनिट से कम खाद्यान्न दिया गया और मूल्य भी अधिक लिया गया, जिससे लाभार्थियांे को पात्रता के अनुरूप खाद्यान्न पाने से वंचित होना पड़ा। उक्त नोडल अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को नही दी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त नोडल अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के मुख्य राजस्व अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए। इसी के साथ ही सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों को भी विक्रेताओं पर प्रभावी नियन्त्रण न होने पर डीएसओ को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
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