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आजमगढ़: अब जिले में 02 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी धारा 144

विभिन्न धरना प्रदर्शन , त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने किया फैसला 

आजमगढ़ 05 मार्च-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के लागू होने के प्रभाव तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा इस संबंध में तथा अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम, विभिन्न राजनैतिक व धार्मिक आयोजनों, त्यौहारों, जिसमें 09 मार्च 2020 को चन्द्र दर्शन के अनुसार हजरत अली का जन्मदिवस, 09 मार्च को होलिका दहन, 10 मार्च को होली, 26 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारम्भ होकर दिनांक 02 अप्रैल 2020 को चैत्र रामनवमी, दिनांक 06 अप्रैल को महावीर जयन्ती, 09 अप्रैल को शबे बरात, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के जन्मदिवस व 25 अप्रैल 2020 को परशुराम जयंती के आयोजन तथा इसी दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन कराया जा रहा है तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को खण्ड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाना सम्भावित है। जनपद मे बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें संचालित हैं। शासन द्वारा आयोजित किये जाने वाली अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न तिथियों में इनके भी आयोजन के दृष्टिगत धरना-प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।  विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों व अन्य विविध योजनाओं के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 02 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।  उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़, अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।  उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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