कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने अनियमित तरीके से वरासत करने के मामले को गंभीरता से लिया
आजमगढ़: कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने तहसील सदर के मौजा सिधारी स्थित एक भूखंड को अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अनियमित तरीके से वरासत करने के मामले को गंभीरता से लिया है। जानबूझकर की गई अनियमितता का दोषी मानते हुए तत्कालीन लेखपाल राधेश्याम यादव (वर्तमान में मेंहनगर में तैनात) को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसडीएम मेंहनगर को निर्देशित किया है। साथ ही भूमि के फर्जी इंद्राज को तत्काल निरस्त कर मूल खाते में अंकित करने का भी निर्देश दिया। प्रकरण में सिधारी निवासी मिथिलेश पुत्र लक्ष्मण ने गत दिवस मंडलायुक्त को भूमि की वरासत के संबंध में साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र देकर नजूल की भूमि के रूप में दर्ज रखे जाने का अनुरोध किया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र को जांच सौंपी गई। जांच के बाद प्रस्तुत आख्या में संबंधित भूमि अली रजा पुत्र अली औसत, निवासी मौजा सिधारी के पक्ष में जमन 10 (ब) अंकित था, जो सरकार बहादुर मुंदर्जा खाता खेवट संख्या तीन की भूमि थी। खातेदार अली रजा पुत्र औसत अली की काफी पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी वरासत का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि जमन 10(ब) के काश्तकारों की वरासत नहीं की जाती है, लेकिन तत्कालीन लेखपाल ने मृतक अली रजा की वरासत दर्ज करते हुए इनके वारिसान के नाम जमन आठ अंकित कर दिया। वारिसान को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तत्कालीन लेखपाल द्वारा यह कार्य किया गया है, जिसके लिए वह पूर्णतया दोषी हैं।
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