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30 अप्रैल तक फीस के लिए दबाव नही बनाएंगे निजी संस्थान, विलम्ब शुल्क भी नही लें- डीएम

शैक्षणिक संस्थान ने आदेश का उल्लघंन किया तो दण्डात्मक कार्यवाही होगी- डीएम

आजमगढ़ 28 मार्च-- जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा-जी के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है, जिसके दृष्टिगत जनपद में कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है कि अनेक निजी शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्यगण अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से फीस जमा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है और न जमा करने पर विलम्ब शुल्क के रूप में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की चेतावनी दी जा रही है। जनपद आजमगढ़ में अनेकों सीबीएसई, आईसीएसई एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के गैर अनुदानित/स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक विद्यालय (आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन)/चिकित्सा शिक्षा से जुड़े निजी संस्थान संचालित हैं, जिससे काफी संख्या में छात्र/छात्राएं व उनके अभिभावक परेशान हैं। इस आपदा की स्थिति में छात्र/छात्राएं, विद्यालयों की फीस जमा न कर पाने की स्थिति में अवसादग्रस्त हैं। अतः उनके शैक्षणिक कार्य भविष्य में बाधित न हों, इसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया है कि 30 अप्रैल 2020 तक कोई भी निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्र/ छात्राओं को फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाया जायेगा और विलम्ब की स्थिति में इस अवधि का 30 अप्रैल, 2020 के बाद भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जायेगा। यदि जनपद के किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा उक्त आदेश का उल्लघंन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। इसकी सूचना जनपद के इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0- 05462-220220 पर दी जा सकती है। -------------------------------

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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