प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बसपा के पूर्व मंत्री समेत 02 अन्य को दोषी करार दिया,20 जनवरी को सजा का एलान होगा
आजमगढ़.: सपा नेता की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हीरालाल गौतम को दोषी करार दिया है। उन पर स्थानीय सपा नेता फौजदार पासवान की गोली मार कर हत्या करने का केस चल रहा था। अदालत ने हीरालाल के साथ ही शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को भी इस हत्या के लिए दोषी करार दिया है। इस मामले में हीरालाल गौतम समेत चार लोग आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने मामले में गौतम और दो अन्य का दोष सिद्ध पाया जबकि एक आरोपी रोशनलाल को बरी कर दिया। कोर्ट इस मामले में 20 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। दोष सिद्ध होने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएल के जज बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय और वादी के वकील अविनाश चंद पांडेय को सुनने के बाद तीनों भियुक्तों को दोषी करार दिया है। घटना सरायमीर क्षेत्र की थी इसी क्षेत्र से हीरालाल गौतम बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर मंत्री बने थे। 27 नवंबर, 2010 में चुनावी रंजिश में सपा नेता फौजदार पुत्र रज्जू पासवान जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनकी उसरौली गांव के करीब गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी हीरालाल गौतम, शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को हत्याकांड में दोषी करार दिया। पूर्व मंत्री के परिजनों का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें विश्वास है कि ऊपरी अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनायेगा।
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