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ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध तत्काल दर्ज हो एफआईआर: मण्डलायुक्त

ग्रामसभा भूमि पर फर्जी इन्द्राज कराकर कब्जा करने वालों के प्रति मण्डलायुक्त का रवैया सख्त
आज़मगढ़ 4 दिसम्बर -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मण्डल के जनपदों में भारी मात्र में ग्राम सभा की जमीन पर फर्जी और कूटरचित ढंग से इन्द्राज करा कर कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे कब्जा धारकों का इन्द्राज निरस्त करते हुए भूमि पर सरकारी कब्जा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया फर्जी ढंग से इन्द्राज करा कर सरकारी भूमि पर कब्जा करने के जितने भी प्रकरण हैं उसमें सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाय। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने मंगलवार को देर सायं अपने कैम्प कार्यालय पर तीनों जनपदों में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध इन्द्राज निरस्त किये जाने की कार्यवाही एवं निरस्त किये गये इन्द्राज के बाद उसपर सरकारी कब्जा लेने की स्थिति की समीक्षा कर रही थीं। बैठक के समबन्ध में पूर्व में ही सूचना दिये जाने के बावजूद बलिया के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उपस्थित नहीं हुए, जिसपर मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहना यह स्पष्ट करता है कि एसओसी बलिया अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं है। उन्होंने सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलिया का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा की गयी समीक्षा के दौरान आजमगढ़ के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अवगत कराया गया कि आज़मगढ़ 81 हेक्टेअर से अधिक भूमि ऐसी है जिस पर फर्जी ढंग से इन्द्राज कराकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उन्होने यह भी बताया कि तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम चकवल में कई वर्ष पूर्व फर्जी साक्ष्यों के आधार पर लगभग 27 एकड़ भूमि को स्कूल के नाम इन्द्राज करा लिया गया तथा बाद में उस भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को लीज़ पर दे दिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि उस भूमि पर गोदाम का निर्माण कर एफसीआई को भाड़े पर दे दिया गया है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी द्वारा पूछे जाने पर एफसीआई के अधिकारी द्वारा बताया गया कि भाड़े के रूप में 42 लाख रुपये अदा किया जाता है। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में गांव चकबन्दी प्रक्रिया में है तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा फर्जी इन्द्राज को निरस्त कर दिया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए प्रकरण में तत्काल बेदखली की कार्यवाही करते हुए उस पर सरकारी कब्जा लिये जाने का निर्देश दिया। इसी के साथ उन्होंने एफसीआई द्वारा भाड़े के भुगतान पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अब तक किये गये भाड़ा भुगतान की सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की भी कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार तहसील मेंहनगर तहसील अन्तर्गत ग्रामसभा मंगरावां रायपुर में भी 28.471 एकड़ भूमि से अवैध इन्द्राज खारिज किया जा चुका है, यहाॅं कुल 26 मामले थे जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा छोड़ दिया है जबकि कुछ लोग अभी उक्त भूमि पर कब्जा जमाये हुए हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया टीम बनाकर गांव में जायें, जो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाय।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी को जनपद मऊ के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि यहाॅं लगभग 106 हेक्टेअर भूमि ऐसी है जिस पर फर्जी अथवा कूटरचित ढंग से इन्द्राज के अवैध कब्जा किया गया है। यह भी बताया गया कि इसमें एक साथ 74 हेक्टेअर भूमि भी सम्मिलित है। उन्होंने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया कि यहाॅं भी कब्जा मुक्ति बेदखली आदि की कार्यवाही आजमगढ़ के तर्ज पर की जाय। चूॅंकि बैठक में बलिया के एसओसी उपस्थित नहीं थे, इसलिए बलिया के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। उन्होंने डीडीसी बलिया को निर्देश दिया कि इस प्रकार की जो भी सरकारी जमीन पर उस पर निर्देशानुसार कार्यवाही कराई जाय।
इस अवसर पर अपर आयुक्त (न्यायिक) अनिल कुमार मिश्र, आज़मगढ़ के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जीपी गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, डीडीसी आज़मगढ़ मधूसूदन दूबे, डीडीस बलिया संयज श्रीवास्तव, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुरेश जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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