.

.

.

.
.

आजमगढ़: जिले की सभी तहसीलों में किया गया मतदाता सत्यापन कार्यक्रम

01 सितंबर से 30 सितंबर तकघर-घर होगा मतदाता सत्यापन, बीएलओ करेंगे सर्वे

आजमगढ़: अर्हता एक जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को जिले की सभी तहसीलों में किया गया। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियान को शुभारंभ देवारांचल में तहसील सगड़ी के सभागार में दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक सितंबर से 30 सितंबर तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। उनके पास उपलब्ध निर्वाचक नामावली में अंकित प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सत्यापन कर परिवारवार विवरण बीएलओ रजिस्टर में दर्ज करेंगे। सर्वे के दौरान बीएलओ के पास समस्त पूरक सूची सहित निर्वाचक नामावली उपलब्ध रहेगी। बताया कि नवनिर्मित मकानों एवं कालोनियों का सर्वे कर निर्वाचक नामावलियों में नाम शामिल करना है। दिव्यांग मतदाताओं को श्रेणीवार चिह्नांकन कर बीएलओ द्वारा अलग से सूची तैयार की जाएगी। समस्त बीएलओ को निर्देश दिए कि एक जनवरी 2020 एवं एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों का भी चिह्नांकन किया जाएगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी, सीओ सगड़ी, लेखपाल, बीएलओ उपस्थित थे। अपर आयुक्त, एडीएम व एसडीएम ने दी जानकारी
तहसील सदर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन धर्मेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत कुमार नायक, डीआइओ एनआईसी रजनीश चंद्र श्रीवास्तव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश श्रीवास्तव सहित विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ व मुबारकपुर के बीएलओ, लेखपाल सहित कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि थे। जबकि निजामाबाद तहसील सभागार में एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शिनी ने बीएलओ को आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरके सहित अन्य कर्मी थे। निर्चाचक नामावली की प्रक्रिया
बीएलओ द्वारा सर्वे की अवधि में अर्हता एक जनवरी 2019 के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी पात्र नागरिक जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है। यदि पाया जाता है तो फार्म-छह भरकर निर्वाचन नामावली में शामिल कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली में शामिल मृतक, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से शिफ्टेड मतदाताओं का चिह्नांक किया जाएगा। उसके लिए प्रारूप-सात प्राप्त कर निर्वाचक नामावली से विलोपित किया जाएगा। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता व पति का नाम, मकान संख्या, आयु, लिग, फोटो का शुद्ध कराने के लिए प्रारूप-आठ पर आवेदन किया जाएगा।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment