15 दिन के अंदर संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करें , नहीं तो भू-राजस्व की भांति कराई जाएगी वसूली - बीएसए
आजमगढ़ : बिना मान्यता के चलाए जा रहे जनपद के जहानागंज व पल्हना के एक-एक व महराजगंज खंड शिक्षा क्षेत्र के चार सहित कुछ आधा दर्जन विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने एक-एक लाख रुपये अर्थदंड ठोंका है। इसमें एक मदरसा भी शामिल हैं। चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर संबंधित साक्ष्य उनके कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर इनकी वसूली भू-राजस्व की भांति कराई जाएगी। जिन विद्यालयों पर कार्रवाई की गई है, उनमें जहनागंज खंड शिक्षा क्षेत्र के बाबा सुदर्शन मां आदि शक्ति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेवटा, पल्हना खंड शिक्षा क्षेत्र के मदरसा वीर अब्दुल हमीद तड़कडीह, महराजगंज खंड शिक्षा क्षेत्र के पूर्वांचल पब्लिक स्कूल सरदहां, एसआरडी आदर्श सरस्वती शिशु मंदिर शंकरपुर, ब्रह्मदेव प्राथमिक विद्यालय बैजुआपुर और मंगलम पब्लिक चिल्ड्रेन स्कूल भटिनी शामिल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन विद्यालयों का पूर्व में खंड शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह विद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए थे। इन्हें चेतावनी दी गई थी कि बिना मान्यता के कत्तई वह विद्यालय नहीं चलाएंगे। इसके बावजूद यह विद्यालय क्षेत्र में संचालित पाए गए। ऐसे में इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जितने भी विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगर अब चलते हुए पाएं जाएंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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