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आजमगढ़ : पर्वों को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने को जिले में 04 नवम्बर तक लगी धारा 144

धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो - एडीएम प्रशासन 

आजमगढ़ 07 सितम्बर-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का त्योहार मोहर्रम दिनांक 01 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर 10 सितम्बर 2019 को मुख्य पर्व दसवीं को समाप्त होगा, दिनांक 28 सितम्बर को हिन्दू समुदाय का पर्व पितृ विसर्जन मनाया जायेगा, दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गाॅधी की जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाया जायेगा, हिन्दू समुदाय का पवित्र त्योहार नवरात्रि 29 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर दिनांक 07/08 अक्टूबर 2019 को दशहरा (विजयदशमी) के पर्व के साथ समाप्त होगा, नवरात्रि के पर्व पर जनपद में विभिन्न स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, तथा विजयादशमी के पर्व पर इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, दिनांक 27 अक्टूबर 2019 को हिन्दू समुदाय का प्रमुख त्योहार दीपावली मनाया जायेगा। इसी क्रम में दिनांक 02 नवम्बर 2019 को छठ पूजा पर्व का भी आयोजन किया जायेगा। इसी बीच शासन द्वारा आयोजित किये जाने वाली परीक्षाओं का प्रस्ताव प्राप्त पर विभिन्न तिथियों में इनका भी आयोजन कराया जाना होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा है कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियांे द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 04 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे।
उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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