आजमगढ़ : जिले की मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में शहरी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अवैध रूप से वसूली किए जाने पर पुलिस ने बुधवार को सभासद सहित तीन व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया। यह लोग आवास के लिए पात्र परिवारों से 10-10 हजार वसूलने के बाद 20 -20 हजार की और मांग कर रहे थे। आरोप है की पैसा वापस मांगने पर पीड़िता को उल्टे जान से मारने की धमकी भी देने लगे थे। जांच में खुलासा होने पर डीएम के आदेश पर डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय ने बुधवार को मुबारकपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है । मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र के प्रेमज्योति, विद्या देवी, प्रमोद, मिथलेश, अनीता देवी, सोनी सहित दर्जन भर से अधिक लोगों ने डूडा के परियोजना अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन में सभासद सहित तीन व्यक्तियों पर धन उगाही करने की शिकायत की थी। डीएम के आदेश पर डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद पांडेय ने मौके पर जांच कर शिकायतकर्ताओं का बयान रिकार्ड किया। इस दौरान छह लोगों ने बताया कि उनसे आवास दिलाने और धन जारी कराने के नाम पर 30 हजार रुपये की मांग की गई थी। इसमें से 10-10 हजार रुपये वसूल लिए गए थे। 20 हजार रुपये की और मांग की जा रही थी। डूडा के परियोजना अधिकारी अरंविंद कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन आवेदकों से धन उगाही करने तथा पैसा वापस मांगने पर जान मारने की धमकी देने के आरोप में मुबारकपुर थाने में मुबारकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर छह के सभासद आलमगीर पुत्र अईम, कटरा निवासी सभासद पति राधेश्याम पुत्र सुबेदार और रसूलपुर निवासी फूलबदन राम पुत्र श्रीपत्त राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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