18 वर्ष पूर्व भड़काऊ भाषण के मामले में निकला था वारंट, गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार
आजमगढ़ : प्रतिबंधित स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के निर्वतमान अध्यक्ष डा. शाहिद बद्र को गुरुवार की रात गुजरात पुलिस ने मनचोभा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। बद्र के खिलाफ 18 वर्ष पूर्व गुजरात प्रात के कच्छ जिले में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमें में कोर्ट से छह वर्ष पूर्व गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। बद्र की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही काफी संख्या में उनके समर्थक व अधिवक्ता भी शहर कोतवाली पहुंच गए। डा. शाहिद बद्र पुत्र बदरे आलम की शहर के कर्बला मैदान के पास डिस्पेंसरी है। उनका कहना है कि वे प्रत्येक दिन की तरह गुरुवार की देर शाम डिस्पेंसरी बंद कर घर गए थे। रात लगभग आठ बजे उनके घर पर गुजरात प्रात की पुलिस पहुंची और वारंट का हवाला देते हुए उन्हें घर से गिरफ्तार कर शहर कोतवाली लेकर चली आई। इधर शाहिद बद्र को गिरफ्तार करने वाले गुजरात प्रात के कच्छ जिले के भूंज ए डिविजन के इंस्पेक्टर वाईपी साडेजा का कहना है कि वर्ष 2001 में डा. शाहिद बद्र के खिलाफ कच्छ जिले में मुकदमा अपराध संख्या 58/2001 की धारा 353 व 143 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में गुजरात कोर्ट से उनके खिलाफ अक्टूबर 2012 में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। बद्र का सही पता न होने के चलते आज तक उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया। जब उनका पूरा पता चला तो उनके साथ गुजरात की चार सदस्यीय पुलिस टीम आजमगढ़ पहुंची। इधर गुजरात पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गुजरात जाना चाह रही थी कि तभी बद्र के अधिवक्ता अब्दुल खालिद ने ट्राजिड रिमाड का हवाला देते हुए गुजरात ले जाने पर एतराज जताया। गुजरात से आए इंस्पेक्टर का कहना है कि शुक्रवार को कोर्ट से ट्राजिड रिमाड बनवाने के बाद बद्र को ले जाने की प्रक्रिया होगी।
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