बिना मान्यता विद्यालय संचालित है तो 01 लाख रू0 एकमुश्त तथा उसके बाद प्रतिदिन 10 हजार रू0 अर्थदण्ड लगाएं - डीएम
आजमगढ़ 25 सितम्बर-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजकीय डिग्री कालेज व अनुदानित डिग्री कालेज, राजकीय आईटीआई, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्याें एवं निर्माणाधीन विद्यालयों तथा छात्रावासों के कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा पिछले सप्ताह विकास खण्ड अहरौला में राजकीय महिला महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था, जिसमें संज्ञान में आया था कि इस विद्यालय में विज्ञान के अध्यापकों की कमी है, इस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान के अध्यापकों को एक निश्चित मानदेय पर रखने के लिए रू0 01 लाख 80 हजार तथा इस विद्यालय की लाइबे्ररी में पुस्तकों के लिए रू0 01 लाख 50 हजार तथा स्मार्ट के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अपने क्रिटिकल गैप से स्वीकृति दिया गया। आगे जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्याें को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालयों के प्राचार्या अपने-अपने विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमेटी बनायें, जो छात्राओं की समस्याओं की समस्या को सुनेंगी तथा उनका निवारण भी करेंगी। आगे चण्डेश्वर डिग्री कालेज के प्राचार्य द्वारा अपने विद्यालय के बारे में सही जानकारी न देने पर उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्याें को निर्देश दिये कि अपने विद्यालयों मे प्रार्थना के समय तथा आयोजित होने वाले छोटे-बड़े कार्यक्रमों में प्लास्टिक से होने वाली हानि, महिला सशक्तिकरण तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिससे छात्र/छात्रायें योजनाओं के बारे में जागरूक होंगे तथा योजनाओं से जुड़ेंगे। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालयों तथा छात्रावासों के जो निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, उसको समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा इसकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न करें। आगे जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए बीएसए को निर्देश दिये कि अपने सभी संबंधित एबीएसए से प्रमाण पत्र लें कि खण्ड शिक्षा क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय नही चल रहे हैं। आगे जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिक/उच्चतर विद्यालय में मिड-डे-मिल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। आगे उन्होने समस्त एबीएसए से कहा कि खण्ड शिक्षा क्षेत्रों के यदि कोई गैर मान्यता विद्यालय संचालित पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि यदि ऐसा कोई गैर मान्यता विद्यालय चल रहा है तो उन विद्यालयों पर 01 लाख रू0 एकमुश्त तथा उसके बाद प्रतिदिन की दर से 10 हजार रू0 अर्थदण्ड लगायें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, सीआरओ हरी शंकर, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, बीएसए देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, डायट प्राचार्य, समस्त संबंधित विद्यालयांे के प्राचार्य उपस्थित रहे।
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