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अदालत ने आरोपी हत्यारोपी दम्पति को आजीवन कारावास प्रत्येक को 75 हजार जुर्माने की सजा दी

अतरौलिया में 23 जून 2014 को भाई भाभी ने पैसे के लेनदेन विवाद में की थी मारपीट, एक भाई अर्जुन की हुई थी मौत  

आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद करने के बाद अदालत ने आरोपी पति पत्नी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की तीन चौथाई राशि मृतक की पत्नी को दिए जाने का आदेश भी दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन लालता प्रसाद ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार अनुसार वादी मुकदमा माता प्रसाद पुत्र सूबेदार निवासी डेमुडीहा( गोसाई का पूरा) थाना अतरौलिया के भाई अर्जुन गिरी का दूसरे भाई सागर से पैसे के लेनदेन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 23 जून 2014 की रात 8:00 बजे सागर तथा उसकी पत्नी संध्या ने लाठी डंडा व चाकू से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल अवस्था में अर्जुन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 25 मई 2014 को अर्जुन की मौत हो गई । पुलिस ने जांच करने के बाद सागर तथा संध्या गिरी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। सहायक शासकीय जगताप प्रमोद कुमार कुमार सिंह ने नीतू गिरी, माता प्रसाद ,डॉ रमेश कुमार सोनकर,डॉक्टर यू बी चौहान,उपनिरीक्षक राणा प्रताप सिंह तथा विवेचक कृपाशंकर मौर्य को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत नेआरोपी सागर गिरी तथा संध्या गिरी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचहत्तर हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।    

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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