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मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित पेंशन अदालत में कई प्रकरणों का हुआ निस्तारण

बलिया के सीएमओ व डीआईओएस के अनुपस्थित रहने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश

आज़मगढ़ 28 अगस्त -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कार्यालय के सभागार में आयोजित पेंशन अदालत में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उक्त पेंशन अदालत के सम्बन्ध मंे पूर्व में अवगत कराये जाने के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया एवं जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के अनुपस्थित रहने के कारण मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अनुपस्थित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण सम्बन्धित पेंशन लाभार्थियों की समस्याओं का समुचित निराकरण नहीं किया जा सका। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। पेंशन अदालत में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मऊ से सेवानिवृत्त सविअ अतिया परवीन जो गत नवम्बर माह में सेवानिवृत्त हुई हैं, का प्रकरण प्रस्तुत हुआ। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि गत दिवस इनकी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। इसी प्रकार आज़मगढ़ के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय से सेवानिवृत्त शशिकला यादव जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृति पत्रावली कोषागार में भेजे जाने से सम्बन्धित थी। इस बारे में बीएसए द्वारा अवगत कराया गया कि अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा संशोधित पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है। जनपद आज़मगढ़ के शारदा सहायक खण्ड 32 से सींचपाल पद से गत दिसम्बर माह में सेवानिवृत्त हुए राम प्रकाश तिवारी का प्रकरण जो पेंशन ग्रेच्यूटी राशिकरण एवं जीआईएस के भुगतान के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में बताया गया कि अवकाश नकदीकरण एवं जीपीएफ 90 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है, पेंशन पत्रावली अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित की गयी है। इस पर मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने सभी कार्यवाही 10 दिन के अन्दर पूर्ण कर भुगतान करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपरान्त उनके बकाया देयों का समय से भुगतान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों को पूरी गंभीरता कार्य करना होगा। इस में अनावश्यक विलम्ब किया जाना किसी दशा में क्षम्य नहीं होगा। उक्त पेंशन अदालत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया के स्तर पर 6 प्रकरण चिकित्सा प्रतिपूत्रि से सम्बन्धित थे, परन्तु सीएमओ के उपस्थित नहीं थे, उनके स्थान पर आये पटल सहायक द्वारा प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही प्रकरणांे से सम्बन्धित पूर्ण पत्रावली एवं आख्या के साथ शनिवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसी प्रकार श्री शिवमंगल सिंह इण्टर कालेज बेरूआरबारी, बलिया से प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त अभय कुमार सिंह की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार पनरीक्षित किये जाने का प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया उपस्थित नहीं थे, जिसपर मण्डलायुक्त ने उन्हें भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। इनके प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनका चार साल का वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण पेंशन निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इस पर मण्डलायुक्त ने इनकी परिलब्धियों के आधार पर पेंशन निर्धारण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इनके मामले में डीआईओएस के माध्यम से 15 दिन के अन्दर तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत की जाय, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार बलिया के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता वंशलोचन राम का प्रकरण भी प्रस्तुत हुआ जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह निरन्तर 16 माह तक तथा बीच-बीच में कई बार काफी दिनों तक बिना अवकाश के अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण इनकी सर्विस वेरीफाई नहीं हो पा रही है। इस पर मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत रूचि लेकर इनकी प्रोविजनल पेंशन तत्काल जारी कर दी जाय तथा इनके मिसिंग पीरियड के प्रकरण के सम्बन्ध में उच्च स्तर से एक माह के अन्दर दिशा निर्देश प्राप्त करें।
इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) धर्मेन्द्र सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन विजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक कोषागार सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, आज़मगढ़, मऊ एवं बलिया के मुख्य कोषाधिकारी क्रमशः विजय शंकर, मनीष कुशवाहा एवं प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियन्ता आरईएस बलिया मज़हर हुसैन, अधिशासी अभियन्ता एसएसके 32 अशोक कुमार सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डा. परवेज अख्तर सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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