बदरका निवासी ने मंडलायुक्त से की थी लेखपाल द्वारा अनावश्यक परेशान करने की शिकायत
आज़मगढ़ 16 अगस्त -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने लेखपाल द्वारा वरासत में हीला हवाली करने तथा वारिसों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने का दोषी पाते हुए सम्बन्धित लेखपाल के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही तत्काल दूरस्थ क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने का निर्देश दिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार नगर के मुहल्ला बदरका निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने शुक्रवार को जन सुनवाई के दौरान मण्डलायुक्त को अवगत कराया कि उनके पिता संजय कुमार अग्रवाल ने तहसील सदर के परगना निजमाबाद अन्तर्गत चकखैरुलाह में खाता संख्या 97 के गाटा संख्या 217 रकबा 0.433 एयर में से 0.072 एयर बैनामा कराया था, जिसका नामान्तरण आदेश भी पारित हो चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पिता की मृत्यु गत जनवरी माह में हो चुकी है तथा वारिसों में शिकायतकर्ता की माता रूचि अग्रवाल एवं बहन अंशिका अग्रवाल हैं। यह भी बताया गया कि वरासत के सम्बन्ध में बार-बार सम्बन्धित लेखपाल रामानुज श्रीवास्तव से सम्पर्क किया गया, किन्तु लेखपाल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शिकायती प्रार्थना पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अप्रैल माह में उक्त लेखपाल से सम्पर्क करने पर प्रथम 9 में लिखित सूचना देने को कहा गया जिसके परिप्रेक्ष्य में उक्त सूचना भी उपलब्ध करा दी गयी थी, इसके बावजूद लेखपाल द्वारा न तो वरासत ही की गयी और न ही वरासत न किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण कारण ही बताया जा रहा है, केवल अनाश्यक रूप से बार-बार दौड़ाया जा रहा है। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत एवं उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के अवलोकन में लेखपाल द्वारा वारिसों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने तथा उनकी हकतल्फी करने का दोषी पाते हुए सम्बन्धित लेखपाल के साथ ही उपजिलाधिकारी सदर को भी अपने कार्यालय में तलब किया तथा इस सम्बन्ध में पूछताछ की। इस दौरान सम्बन्धित लेखपाल द्वारा वरासत काफी लम्बे समय तक लम्बित रखने का कोई औचित्यपूर्ण तर्क नहीं दिया गया। इस पर मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही तत्काल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया लेखपाल के विरुद्ध की गयी समस्त कार्यवाही के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर अवगत भी कराया जाय।
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