आजमगढ़ 12 जुलाई-- सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जनपद के क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज के प्रमुख पर (आरक्षण-अनारक्षित) का उप निर्वाचन कराया जाना है जिसमें दिनांक 19 जुलाई 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक मतदान की कार्रवाई संपन्न होनी है।उन्होने बताया है कि निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सदस्य (निर्वाचक) को सहायक/साथी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि सहायक/साथी ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) द्वारा मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व लिखित रूप से आवेदन पत्र दिया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन 2019 में दिनांक 19 जुलाई 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराहन 3ः00 बजे तक मतदान होना है। ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य जिन्हें निरक्षरता, दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी ले जाने की अनुमति चाहते हैं, वे मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 17 जुलाई 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे तक सहायक/साथी हेतु भी लिखित रूप से आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करा दें, अन्यथा उसके बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होने बताया है कि यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक/साथी की मांग हेतु आवेदन पत्र देता है तो उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन में प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में यह देखा जाएगा कि स्तंभ में अपनी योग्यता क्या दर्शाता है उसने नामांकन पत्र तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो उसे सामान्यतः साक्षर माना जायेगा। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के संबंध में आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसका परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत समाधान होने के पश्चात ही संबंधित निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) को सहायक/साथी उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक/साथी के रूप में यथासंभव मतदाता के माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
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