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आजमगढ़ : छात्रवृत्ति लाभ हेतु हर हाल में लाभार्थी बनवाना होगा आधार कार्ड -जिलाधिकारी

 2019-20 में छात्रों के आधार नम्बर आनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात् आवदेन पत्र सबमिट हो सकेगा

आजमगढ़ 05 जुलाई-- जिलाधिकारी ने बताया है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 02 लाख पात्रता की श्रेणी में है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए रू0 02 लाख से बढ़ाकर रू0 2.5 लाख कर दिया गया है) छात्रों के आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों के आधार नम्बर भरने की व्यवस्था पूर्व से ही से ही है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रों के आधार नम्बर आनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात् आवदेन पत्र सबमिट हो सकेगा।
उन्होने बताया कि इस प्रक्रिया में छात्रो का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग आदि का सत्यापन होने के पश्चात् आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं है उन्हे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाईल नम्बर से लिंक करा लें। हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा ले। हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें। उन्होने उक्त के क्रम में जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं, छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत बताया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460 वार्षिक) परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी उम्र से 59 वर्ष तक है, की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी/अभिभावक को रू0 30 हजार (एक मुश्त) अनुदान देने का प्राविधान है। आवेदन पत्र मृत्यु तिथि के एक वर्ष के अन्दर, भरे जाने का प्राविधान है, आवेदन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन करने के पश्चात हार्ड कापी मय संलग्नकों सहित आवेदन पत्र संबंधित तहसील में जमा करना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 तथा शादी क्षेत्र में रू0 56460 वार्षिक) परिवार के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत कन्या की उम्र 18 वर्ष तथा वर की 21 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदन विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेींकपंदनकंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर आनलाइन करने पश्चात हार्ड कापी मय संलग्नकों सहित आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास खण्ड व शहरी क्षेत्र में संबंधित तहसील में 21 दिवस के अन्दर जमा करना आवश्यक है।
उन्होने बताया है कि अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत सामान्य जाति के 08 एवं अनुसूचित जाति के 67 कुल 75 लाभार्थियों के शादी अनुदान के आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष रू0 20 हजार की दर से प्रति लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए कुल रू0 15 लाख व्यय होगी। उक्त लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान की धनराशि प्रेषित कर दी जायेगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना योजनान्तर्गत कुल 135 लाभार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकृत किये है, जिसमें अनुदान संख्या 80 में 102 लाभार्थियों पर रू0 30.80 लाख तथा अनुदान संख्या 83 में 33 लाभार्थियों पर रू0 9.90 लाख की धनराशि व्यय होगी। सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के कुल 135 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष प्रति लाभार्थी रू0 30 हजार की दर से कुल रू0 40.50 लाख की धनराशि व्यय होगी। उक्त लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान की धनराशि प्रेषित कर दी जायेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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