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07 जुलाई 2019 तक जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत धारा 144 लागू

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना को लेकर एहतियातन उठाया गया कदम 

आजमगढ़ 21 मई-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना 68-लालगंज (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम चकवल एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम बेलइसा में नियत है। उन्होने कहा कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व ं अपनी असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा लोक परिशांति भंग कर सकते हैं।अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो आज की तिथि से दिनांक 07 जुलाई 2019 तक जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। उन्होने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे।
उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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