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सिर्फ मतदाता पर्ची के सहारे मतदान नहीं कर सकेंगे, मान्य फोटो आईडी भी लाना होगा - जिलाधिकारी

आयोग ने प्रदान किये हैं दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर विधानसभा में दो वाहन

केवल जेड श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी को सादे वस्त्र में हथियार छिपाकर मतदेय स्थल पर ले जा सकता है

आजमगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। बताया कि जनपद में कुल 3943 मतदान टोलियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कैटेगरी के 10 प्रतिशत कर्मचारी आरक्षित रखे गए हैं। जनपद में 2900 मतदान टोलियों में कम से कम एक महिला कार्मिक को अवश्य रखा जाएगा।
साथ ही कहा की प्रचार की अवधि ख़त्म होने से होने पहले बाहर से आने वालों को जिला छोड़ने का निर्देश दे दिया गया था । इसका अनुपालन करने के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदान सूची में होना अनिवार्य है। लेकिन कोई भी मतदाता सिर्फ मतदाता पर्ची के सहारे मतदान नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों में से को अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य और केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकोंया डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड और अथेंटिकेटेड मतदाता पर्ची। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है। जिसमें बीएलओ वर्णमाला क्रम की सूची के साथ उपलब्ध रहेंगे और जिससे मतदाता अपना नाम आसानी से ढूंढ़ सकें।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर विधानसभा में दो वाहनजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में दो वाहनों की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मतदाता वाहन स्वामी है तो वह अपने परिवार के साथ मतदेय स्थल से दो सौ मीटर की दूरी तक वाहन को लेकर जा सकता है।
जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ अंदर जा सकेगा एक सुरक्षा कर्मी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी शासकीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदेय स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। केवल जेड श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी को सादे वस्त्र में हथियार छिपाकर मतदेय स्थल पर ले जा सकता है। लेकिन सुरक्षा कर्मी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सरकारी कर्मचारी या अधिकारी मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकेगा।
निर्वाचन अभिकर्ता को एक वाहन अनुमन्यमतदान दिवस के दिन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को एक वाहन और उसके अभिकर्ता को एक वाहन अनुमन्य है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा के लिए उसके एक कार्यकर्ता को एक वाहन अनुमन्य होगा। वाहन में वाहन चालक के साथ पांच व्यक्ति ही बैठ सकते हैं।
बूथ पर मीडियाकर्मी कर सकेंगे कवरेजजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया कर्मी जिन्हें आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र लखनऊ के द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किए गए हैं। वे मीडिया कर्मी प्राधिकार पत्र के साथ मतदान केंद्र पर कवरेज कर सकेंगे। जनपद के मीडिया कर्मी जिन्हें जिला सूचना अधिकारी द्वारा पास निर्गत किया गया है वह भी चुनाव बूथ पर कवरेज कर सकेंगे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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