पडोसी जनपदों में मतदान के दिन उनसे लगी जिले की सीमा के 08 कि.मी. अंदर तक की मदिरा दुकाने भी बंद रहेंगी
आजमगढ़ : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न संचालन के दृष्टिगत कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा है कि जनपद आजमगढ़ में 12 मई 2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत रखते हुए 10 मई 2019 को सायंकाल 6ः00 बजे से 12 मई 2019 को मतदान समाप्त होने तक जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, समस्त थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी के समस्त अन्य अनुज्ञापन अनिवार्यतः बन्द रहेंगे। उन्होने कहा कि दिनांक 19 मई 2019 को जनपद मऊ व गाजीपुर में हो रहे सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मऊ व गाजीपुर की सीमा से सटे 08 किमी0 के परिधि में जनपद आजमगढ़ में पड़ने वाली समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, समस्त थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी के अन्य अनुज्ञापन 17 मई 2019 को सायंकाल 6ः00 बजे से 19 मई 2019 को मतदान समाप्ति होने तक दुकानें पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न संचालन के दृष्टिगत कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा है कि जनपद आजमगढ़ में 23 मई 2019 को मतगणना के दृष्टिगत 22 मई 2019 रात्रि 10ः00 बजे से 23 मई 2019 को मतगणना समाप्त होने तक जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, समस्त थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी के अन्य अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
Blogger Comment
Facebook Comment