किसी भी मतदाता को डरा धमकाकर तथा प्रलोभन देकर वोट न माँगा जाय ,मतदेय स्थल से 500 मीटर की परिधि में वाहन तथा फोन वर्जित है
आजमगढ़ 26 अप्रैल-- लोकसभा क्षेत्र-69 आजमगढ़ के सामान्य प्रेक्षक अभिषेक चन्द्रा तथा मा0 पुलिस प्रेक्षक जलिन्दर डी0 सुपेकर, आईपीएस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक अभिषेक चन्द्रा ने कहा कि जो मतदेय स्थल बनाये गये हैं, यदि मतदाताओं के लिए मतदान करने में असुविधा हो तो राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मतदेय स्थल का परिवर्तन करने का सुझाव दे सकते हैं। उन्होने समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सी-विजील एप के बारे में बताया कि सी-विजील एप माध्यम से आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत जन सामान्य द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है अथवा मोबाइल नम्बर के साथ जिसमें व्यक्ति को अपनी समस्त जानकारी यथा नाम, पता, राज्य, जनपद विधान सभा क्षेत्र व पिनकोड डालनी होगी, के साथ उक्त ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों, जिसमें रूपया का वितरण किया जा रहा हो/गिफ्ट/कूपन का वितरण किया जा रहा हो/मदिरा का वितरण किया जा रहा हो/बिना अनुमति वाले पोस्टर/बैनर का प्रयोग किया जा रहा हो/असलहों का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा हो या किसी को डराया/धमकाया जा रहा हो/बिना अनुमति के वाहनों का प्रयोग निर्वाचन हेतु किया जा रहा हो/पेड न्यूज से संबंधित/मतदान दिवस में मतदाता को वाहन से लाया जा रहा हो/पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अन्दर प्रचार किया जा रहा हो/प्रतिबन्धित समय में प्रचार किया जा रहा हो/धर्म/जाति से संबंधित कोई भाषण दिया जा रहा हो/बिना अनुमति के स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा हो/अनिवार्य घोषणा के बिना पोस्टर का प्रयोग हो रहा हो/रैली/जनसभा हेतु वाहनों का प्रयोग बिना अनुमति हो रहा हो या अन्य कोई हो, के फोटोग्राफ अथवा वीडियो अपलोड कर सकता है। उन्होने कहा कि लोकसभा क्षेत्र 69-आजमगढ़ के किसी भी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अवगत करायें। उन्होने बताया कि प्रचार वाहन बिना अनुमति के नही ले जा सकते हैं, निर्धारित मानक के अनुसार प्रचार वाहन पर झण्डा, पोस्टर लगा सकते हैं। पुलिस प्रेक्षक जलिन्दर डी0 सुपेकर ने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को मतदान करने हेतु कोई दबाव नही होना चाहिए, यदि इस प्रकार की कहीं सूचना मिलती है तो उसे तुरन्त अवगत करायें। उन्होने बताया कि जो-जो क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं उस एरिया की जांच की जा रही है तथा एरिया डोमिनेशन भी करायी जायेगी। उन्होने कहा कि जिले के अन्दर तथा बाहर के सारे इण्ट्री प्वाण्ट पर चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर शिवाकान्त द्विवेदी ने समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि चुनाव का सकुशल, निष्पक्ष, तथा शान्तिपूर्ण ढ़ंग से कराने में सहयोग दें तथा मतदान के दिन मतदेय स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित लोकसभा क्षेत्र 69-आजमगढ़ के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीँ लोकसभा क्षेत्र 68-लालगंज के मा0 सामान्य प्रेक्षक पेम्बा शेरिंग शेरपा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको सकुशल, शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने में सहयोग करें। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रमुख बिन्दुओं को कम्पाइल करके राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होेने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि किसी भी मतदाता को डरा धमकाकर तथा प्रलोभन देकर वोट न मांगे, यदि इस तरह की कोई सूचना मेरे संज्ञान में आयेगी तो कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि जनपद का मतदान प्रतिशत कम है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के प्रति लोगों को प्रेरित करें। मुख्य विकास अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर डी0एस0 उपाध्याय ने कहा कि मतदेय स्थल से 500 मीटर की परिधि में वाहन तथा फोन वर्जित है तथा 200 मीटर की परिधि में बैनर, पोस्टर तथा बस्ता नही लगेगा। इसी प्रकर 100 मीटर की परिधि में केवल वोटर, मतदान कार्मिक, पोलिंग एजेण्ट और सुरक्षाकर्मी ही अन्दर आ सकते हैं। उन्होने कहा कि मतदान कार्मिक के पास मोबाइल साइलेण्ट मूड मे रहेगा तथा पोलिंग एजेण्ट के पास मोबाइल फोन नही रहेंगे। इस अवसर पर 68-लालगंज के सहायक रिटर्निंग आफिसर प्रियंका प्रियदर्शिनी सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Blogger Comment
Facebook Comment