परिवर्तन केवल न्यायालयों के लिए, कार्यालय का समय पूर्व की भांति पूर्वान्ह 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक रहेगा- मंडलायुक्त
आजमगढ़ 26 अप्रैल-- शासन के निर्देशानुसार 01 मई से 30 जून तक आयुक्त न्यायालय तथा अपर आयुक्त (प्रशासन), अपर आयुक्त (न्यायिक) के न्यायालयों का कार्य समय प्रातः 6ः30 बजे से 12ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान 9ः30 बजे से आधे घण्टे का मध्यावकाश (लंच) भी रहेगा। यह जानकारी देते हुए मण्डलायुक्त जगत राज ने बताया है कि यह समय परिवर्तन केवल न्यायालयों के लिए किया गया है, जबकि कार्यालय का समय पूर्व की भांति पूर्वान्ह 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक रहेगा। उन्होने यह भी बताया कि 01 जुलाई से न्यायालयों का समय पूर्व की भांति पुनः प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक रहेगा। मण्डलायुक्त ने न्यायालयों के कार्य समय में किये गये परिवर्तन के कारण वादकारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक को बसों के संचालन समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया है।
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