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प्रत्याशी को चुनाव खर्च को अलग बैंक खाता,व्यय रजिस्टर और अतिरिक्त निर्वाचन एजेण्ट रखना होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी  ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में व्यय अनुवीक्षण हेतु की बैठक 

आजमगढ़ 07 मार्च-- जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में व्यय अनुवीक्षण हेतु वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, उड़न दस्ता टीम आदि के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यय अनुवीक्षण की टीमों से कहा कि निर्वाचन का कार्य अच्छे तरीकों से करें और गम्भीर होकर कार्य करें, अपनी महत्ता को समझें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होने कहा कि निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसे उच्चाधिकारी को अवगत करायें, जिससे समय रहते ही उस समस्या का निस्तारण किया जा सके।इस अवसर पर सहायक रजिस्ट्रार चीट्स फण्ड राजीव तिवारी ने बताया कि सहायक व्यय प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट को लेखा टीम को समय से पहुंचायेंगे तथा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन और छाया प्रेक्षण रजिस्टर का पर्यवेक्षण करेंगे। वीडियो निगरानी की टीम सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों की वीडियोग्राफी का कार्य करायेंगे। वीडियो अवलोकन टीम व्यय संबंधी आईटम आदर्श आचार संहिता दोनो की रिपोर्ट तैयार कर लेखा टीम को उपलब्ध करायेंगी।
उन्होने कहा कि इसी के साथ-साथ लेखा टीम व्यय को अभ्यर्थीवार छाया पे्रक्षण रजिस्टर पर दर्ज करेंगी, इसके लिए उनके पास व्यय की दरें होनी चाहिए तथा साक्ष्यों का फोल्डर तैयार करेंगे। साक्ष्यों के फोल्डर में सीडी, पोस्टर, पुस्तिका, पम्पलेट, समाचार पत्र, बिल बाउचर्स, आदेश, नोटिस तथा एफआईआर की प्रतियों का रख-रखाव किया जायेगा।
स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्चाें पर व्यय के संबंध में उन्होने बताया कि यात्रा व्यय खर्च का हिस्सा नही माना जायेगा, अभ्यर्थी मंच शेयर करेगा या मंच से उसका नाम लिया जायेगा तो रैली का खर्च जुड़ेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मंच शेयर है तो खर्च बराबर-बराबर बंटेगा, यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा बांट रहे हैं तो खर्च 05 प्रतिशत जुड़ेगा, भोजन और रूकने का व्यय जुड़ेगा तथा सहयोगी पार्टी के स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेगा। आगे उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा लेखों के रख-रखाव में पृथक बैंक खाता तथा निर्वाचन व्यय रजिस्टर (दैनिक लेखे का रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर) तथा अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेण्ट की नियुक्ति की जायेगी।
उन्होने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रशासन द्वारा अनुमति दिये गये वाहनों का ही प्रयोग करना है, तथा उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या का नाम, अनुमति संख्या, दिनांक के विवरण की मोटे अक्षरों में प्रिण्टेड स्लिप चिपकाना अनिवार्य है। यदि कोई डमी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार की पक्ष मंे वाहन प्रचार करता हुआ पाया जायेगा तो उस वाहन को जब्त कर लिया जायेगा और उमी उम्मीदवार द्वारा वाहन पर किया गया व्यय संबंधित उम्मीदवार के व्यय में जोड़ दिया जायेगा। समूह में गाड़ियों द्वारा काफिले के रूप में निर्वाचन के क्षेत्र में भ्रमण अनुमन्य नही है। चुनाव लड़ने वाले समस्त प्रत्याशी चुनाव में विभिन्न मदों में हुए खर्चाें का विवरण व्यय विवरण रजिस्टर में अंकित करते हुए लोक सभा हेतु गठित टीमों को बिल/बाउचर एवं व्यय रजिस्टर की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए अवलोकित करायेंगे। आगे व्यय विवरण रजिस्टर खर्चाें का तिथिवार विवरण अंकित करते हुए लोकसभा हेतु गठित लेखा टीम को अवलोकित कराया जाना अनिवार्य है। जिस प्रत्याशी द्वारा उक्त का अनुपालन नही किया जायेगा उसके विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डी0एस0 उपाध्याय, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव सहित व्यय अनुवीक्षण टीमों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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