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फूलपुर : कोर्ट के आदेश पर एसडीएम, तहसीलदार,कोतवाल सहित 10 लोगों पर लूट का मुकदमा दर्ज

19 जून 2018 को पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे तहसीलदार ने अतिक्रमण हटवाया था 

न्यायालय के आदेश पर 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज किया गया 

आजमगढ़ : फूलपुर कस्बे में आठ माह पूर्व सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार,कोतवाल सहित 10 लोगों पर लूट के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज किया है।
फूलपुर कस्बा निवासी पेट्रोल पंप मालिक ज्वाला प्रसाद पांडेय के आवास के बगल से फूलपुर देहात जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर कस्बे के लोगों ने शिकायत की थी। इस पर तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर 19 जून 2018 को पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया, तो ज्वाला प्रसाद पांडेय ने अपनी भूमि होने का दावा करते हुए विरोध कर दिया था। इसके बाद भी पुलिस अतिक्रमण हटा कर चली गई। इस पर ज्वाला प्रसाद पांडेय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ज्वाला प्रसाद की तहरीर पर शुक्रवार को पिलर उखाड़ कर क्षतिग्रस्त करने, आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ कर ले जाने और जान माल की धमकी के आरोप में तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार सिंह, तहसीलदार जंगबहादुर, कोतवाल रामयण सिंह, फूलपुर कोतवाली के हेड कांस्टेबल नथुनी सिंह के अलावा फूलपुर कस्बा निवासी चिरंजीवी जायसवाल पुत्र अनोखा, प्रेमलता पत्नी चिरंजीवी, श्याम जायसवाल, अजय जायसवाल, राम सिंह जायसवाल, मनेाज कुमार, दीपक, चंदन, राहुल जायसवाल पुत्रगण स्व.नंदलाल और 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 352,147,504,506,427 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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