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आजमगढ़ : जानिये! क्या आप ले सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

आजमगढ़ 12 फरवरी-- जनपद के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में रू0 2000 की धनराशि उनके खाते में भेजने की तैयारी तेजी से चल रही है।
विस्तृत जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य द्वारा बताया गया कि जनपद के वे सभी किसान, जिन्होंने किसान पारदर्शी योजना के अंतर्गत कृषक पंजीकरण कराया है उनके अभिलेखों, जैसे खाता नंबर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि का क्षेत्रफल इत्यादि का सत्यापन राजस्व विभाग व अन्य विभाग के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। यह सत्यापन का कार्य जिलाधिकारी द्वारा दो दिवस के अंदर संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे पंजीकरण के अनुसार अपने अभिलेखों को राजस्व विभाग के कार्मिकों से सत्यापित करा लें। जिन किसानों के द्वारा पंजीकरण के समय आवश्यक जानकारी पोर्टल पर नहीं दी गई थी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे, वो भी इसी समय वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर उसका सत्यापन करा लें।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों का आधार कार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है वेे किसान आधार कार्ड हेतु अपना पंजीकरण करा दे। आधार कार्ड पंजीकरण के समय प्राप्त इनरोलमेंट नंबर व पहचान पत्र के रुप में मान्य अन्य विकल्प साथ में लगाना होगा। जिन किसानों द्वारा खाता व आधार कार्ड या आधार कार्ड हेतु प्राप्त इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया जाएगा, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे, वे इस योजना के लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। इसमें वे किसान भी योजना का लाभ पाने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं जो कृषि विभाग द्वारा किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराए हैं। वे पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख जैसेे खाता नंबर हेतु बैंक पासबुक की छाया प्रति, आधार नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि अभिलेख सत्यापन कर्ता कार्मिक को उपलब्ध करा दें। उनका नाम नए पंजीकरण में जोड़ दिया जाएगा।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार होंगे जिनकी संयुक्त जोत 02 हेक्टेयर से कम हो, योजना के लिए पात्र होंगे।
इस योजना के तहत जिन श्रेणियों के लोग पात्र नही होंगे, उनमें 02 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान परिवार, भूतपूर्व तथा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री या भूतपूर्व मंत्री या भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद या भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर या भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर), विगत वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले, 10 हजार रू0 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डाॅक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउण्टेंट तथा आर्किटेक्ट इत्यादि जो संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत तथा कार्यरत है, शामिल हैं।
उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि कृषक अपने कार्य क्षेत्र के लेखपालों को सत्यापन के समय अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग करें, इससे सत्यापन का कार्य यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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