आजमगढ़ 06 फरवरी-- प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) ने बताया है कि 01 अप्रैल 2019 से विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायेगी। इसके अलावा एक से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 01 अप्रैल 2019 को या उससे पहले धारित सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (युआईएन) के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।इसी क्रम में उन्होने सूचित किया है कि जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंसी जिनके शस्त्र लाइसेंस जनपद आजमगढ़ से स्वीकृत हैं तथा शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज हैं, 31 मार्च 2019 के पूर्व शस्त्र कार्यालय से सम्पर्क कर अपने शस्त्र लाइसेंस के संबंध में विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) अपने शस्त्र लाइसेंस पुस्तिका पर पंजीकृत करा लें तथा इस जनपद के वे शस्त्र लाइसेंसी जिनका शस्त्र लाइसेंस अन्य जनपद या प्रान्त से जारी है, भी उक्त दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व अपने शस्त्र लाइसेंस को एनडीएएल प्रणाली पर दर्ज कराकर विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त कर लें, अन्यथा 01 अप्रैल 2019 के उपरान्त विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायेगी। इसके अलावा जनपद के वे शस्त्र लाइसेंसी जो एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसो के धारक हैं, अपने समस्त लाइसेेंसी शस्त्रों को एकल विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अधीन करने हेतु 01 अप्रैल 2019 को या उससे पहले शस्त्र अनुज्ञापन अधिकारी को सम्बोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
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