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आजमगढ़ : त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 27 मार्च तक धरा 144 लागू

आजमगढ़ 30 जनवरी-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 04 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि, 20 मार्च को होलिकादहन एवं 21 मार्च को होली है, साथ ही जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें विभिन्न पवित्र तिथियों पर श्रद्धालुओं द्वारा गंगास्नान/कल्पवास किया जा रहा है। जनपद में 01 व 02 फरवरी 2019 तथा 08 व 09 मार्च 2019 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा 2016 का आयोजन किया गया है। 06 फरवरी 2019 से माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडीएट की परीक्षाएं संचालित होनी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 द्वारा 30 जनवरी 2019 से 05 फरवरी 2019 तक अखिल भारतीय व्यावसायिक लिखित परीक्षा (सेमेस्टर प्रणाली) भी आयोजित की जानी है। इसी प्रकार समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाले निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाना होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा है कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियांे द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 27 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे।
उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 27 जनवरी 2019 को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन के हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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