आजमगढ़ : प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर महाराष्ट्र प्रांत के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के खिलाफ लगभग 20 दिन पूर्व सरायमीर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अबू आसिम ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर उनको स्टे मिल गया है। महाराष्ट्र प्रांत के सपा अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के मंजीरपट्टी गांव के मूल निवासी हैं। वह 12 नवंबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छाऊं गांव पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पीएम व सीएम के खिलाफ किए गए अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश फैल गया था। इस मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता हनुमंत सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ग्राम सुखीपुर थाना सरायमीर निवासी दर्जनों अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 13 नवंबर की शाम को सरायमीर थाने पर पहुंचे। उन्होंने अबू आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। उनके तहरीर के आधार पर सरायमीर थानाध्यक्ष मनोज सिंह ने अबू आसिम के खिलाफ धारा 153 ए व 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अबू आसिम आजमी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त आदेश सरायमीर थानाध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया। पूछे जाने पर सरायमीर थानाध्यक्ष ने कहा कि अबू आसिम आजमी ने कोर्ट में चार्जशीट भेजे जाने तक गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे प्राप्त किया है। स्टे की कॉपी उन्हें भी उपलब्ध करा दी गई है।
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