आजमगढ़ 03 नवम्बर 2018-- जिला मजिस्ट्रेट शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया है कि उ0प्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 अध्याय दो विद्यालय में प्रवेश एवं शुल्क में धारा-8 की उपधारा-1 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जनपद आजमगढ़ में जिला शुल्क नियामक समित का गठन किया जाता है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, नोमान अहमद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेमर्स एमएनवाई एण्ड कम्पनी 370, बाजबहादुर, सदस्य, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 लोक निर्माण विभाग, सदस्य (पदेन), वित एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा आजमगढ़, सदस्य (पदेन), मुन्नी लाल, अध्यक्ष, अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सदस्य, प्रधानाचार्य एसबी इण्टर कालेज तेरही कप्तानगंज, सदस्य तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य-सचिव (पदेन) शामिल है। उन्होने बताया है कि जिला शुल्क नियामक समिति की उपधारा (1) के अन्तर्गत क्रम संख्या-2, 5 एवं 6 पद नामित सदस्यों की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से 02 (दो) वर्ष के लिए होगी।
Blogger Comment
Facebook Comment