आजमगढ़ 01 अक्टूबर 2018--अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी जयंन्ती, 08 अक्टूबर को पितृ विसर्जन, 18 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी) व 19 अक्टूबर को दशहरा (विजयदशमी) का त्यौहार पड़ रहा है। सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन-बैकलाग/ विशेष चयन) (प्रा0) परीक्षा-2018 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा0) परीक्षा-2018 हेतु दिनांक 28 अक्टूबर एवं उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (न्च्.ज्म्ज्) 2018 का आयोजन दिनांक 04 नवम्बर 2018 को कराया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 07 नवम्बर 2018 को दीपावली त्यौहार व 08 नवम्बर को गोवर्धन पूजा व 09 नवम्बर को भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती व 13 नवम्बर को डाला छठ का त्यौहार पड़ रहा है। चन्द्रदर्शन के अनुसार मुस्लिम समुदाय का 21 नवम्बर को ईद-ए-मिलाद/बरावफात व 23 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पुर्णिमा एवं 24 नवम्बर को गुरू तेज बहादुर शहीद दिवस मनाया जायेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा है कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों /आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियांे द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 27 नवम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने बताया है कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 29 सितम्बर 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।
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