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फूलपुर : सिक्का नहीं लेने पर बैंक मैनेजर व कोतवाल के खिलाफ मुकदमा

आजमगढ़ :: सिक्का नहीं लेने के मामले में एक उपभोक्ता ने काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक दुर्वासा शाखा के प्रबंधक व फूलपुर के तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उक्त व्यापारी जब बैंक में सिक्का जमा करने गया तो बैंक ने सिक्का लेने से इंकार कर दिया और स्थानीय पुलिस ने भी डीएम के आदेश के बाद भी कोई भी कार्रवाई नही की।आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा में स्थित काशी गोमती बैंक पर जिले के अहरौला क्षेत्र का रहने वाला व्यापारी दिलीप जब सिक्के लेकर गया तो बैंक ने लेने से इंकार कर दिया। दिलीप ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो जिलाधिकारी ने फूलपुर के तत्कालीन एसएचओ रामायण सिंह को मुकदमा दर्जकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नही की गयी तो थक हार कर व्यापारी ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर बैंक मैनेजर फूलचंद व वर्तमान में जिले के सिधारी थाने पर तैनात एसएचओ रामायण सिंह के खिलाफ पुलिस ने भारतीय मुद्रा अपमान एक्ट 1934 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर एसपी सीटी कमलेश बहादुर सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर सिक्को को जमा न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच व विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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