01 जनवरी 2019 के आधार पर 18 वर्ष या अधिक आयु वाले सभी नागरिक वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा सकते हैं आजमगढ़ 11 सितम्बर 2018-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2019 के आधार पर 01 सितम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक विधान सभा निर्वाचक नामावलियों को विशेष प्रकृति का संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले सभी पात्र नागरिकों को नाम प्रारूप 6 के माध्यम से नामावली में नाम सम्मिलित कराये जाने, प्रारूप 7 के माध्यम से मृतक, शिफ्टेड एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम निकाले जाने एवं प्रारूप 8 के माध्यम से नामावली की गलत प्रविष्टि को संशोधित किया जाना है।आयोग ने पुनरीक्षण अभियानक के अन्तर्गत 13 सितम्बर 2018, 10 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर 2018 को सभी ग्राम सभाओं, नगरीय निकायों तथा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में मतदाता सूची के आलेख्य को पढ़कर सुनाये जाने एवं नामों का सत्यापन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त कार्यवाही हेतु आयोजित ग्राम पंचायतों की बैठकों में ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सभा सदस्य, बी0एल0ओ0 से करवाई जाय, राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल ऐजेन्ट, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता यथा आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, ए0एन0एम0, किसान सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कोटेदार एवं नगरीय निकायों के सभी सदस्य सम्मिलित रहेंगे। उन्होने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचित किया है कि उपरोक्तानुसार ग्राम सभाओं की बैठक का ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए नियत तिथियों में बैठकें आयोजित कराना सुनिश्चित करें।
Blogger Comment
Facebook Comment