आजमगढ़ 12 सितम्बर 2018-- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजेश कुमार यादव ने बताया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऐसे अनु0जाति के व्यक्तियों/परिवारों जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वतः रोजगार योजना संचालित है। जिसमें तहसील स्तर से प्राप्त आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड संलग्न करना आवश्यक है। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 20 हजार रू0 से लेकर 15 लाख रू0 तक की योजनाएं स्वीकृत करायी जाती हैं, जिसमें 10 हजार रू0 अनुदान दिया जाता है। अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत भाग 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण एवं कृषि क्षेत्र की योजनाओं में 50 हजार रू0 से अधिक पर योजना लागत का 25 प्रतिशत भाग मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में योजना का संचालन संबंध्ंिात खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से एवं नगरीय क्षेत्र में योजना का संचालन जिला प्रबन्धक अनुगम कार्यालय आजमगढ़ से किया जाता है। उपरोक्त योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स0का0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति मुहल्ला एलवल, आजमगढ़ में स्थापित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में सहायक प्रबन्धक अथवा कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त कर योजनाओं से लाभान्वित होने के क्रम में 05 अक्टूबर 2018 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा निगम के वेबसाइट ूूूण्नचेकिबण्पद पर आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
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