आजमगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिए जाने के बावजूद एक शख्स ने शादी के पांच साल बाद पत्नी को वाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया। दो बेटियों की मां पीड़िता ने शनिवार को पति समेत ससुरालवालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कांखभार निवासी व्यक्ति की पुत्री की शादी 30 नवंबर, 2013 को धौरहरा गांव निवासी के साथ हुई थी। उसके पति की बखालिस बाजार में किराना की दुकान है। महिला की 04 वर्ष व चार माह की दो बेटियां हैं । पीड़िता का आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये, चार पहिया वाहन की मांग को लेकर ससुराल के लोग उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। तीन माह पूर्व पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। तभी से वह अपने मायके में ही रह रही है। बीते अगस्त माह में पति ने उसे वाट्सएप पर तीन बार ‘तलाक, तलाक, तलाक’ लिखकर भेज दिया। तीन तलाक को लेकर वह अपने बच्चियों के भविष्य को लेकर परेशान रहने लगी। शनिवार को मायके वालों संग वह प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जीयनपुर कोतवाली पर आई थी। आपबीती बताते हुए वह थाने में ही गश खाकर गिरी और बेहोश हो गई। पुलिस ने पति व ससुराल वालों को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया। जब पति नहीं माना तो पुलिस ने उसका शांति भंग की धारा में चालान कर दिया था। शाम को वह एसडीएम के यहां से जमानत पर छूट गया। जीयनपुर कोतवाल देवानंद का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर पति, देवर, ननद व सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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