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रिहायशी मंडई में आग लगाने के आरोपी को 07 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा

आजमगढ़ :: रिहायशी मड़ई में आग लगाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय असद अहमद हाशमी ने शनिवार को सुनाया। 
मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के खरेला गोदाम गांव का है। वादी मुकदमा सुवासरा यादव पुत्र पतिराम ने गंभीरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि सात फरवरी 2016 को लगभग एक बजे रात में अभियुक्त लालमन पुत्र बुधिराम ने पुरानी रंजिश के कारण हमारी रिहायशी मड़ई में आग लगा दिया। जिसमें एक गाय जलकर मर गई तथा एक बुरी तरह से जलकर घायल हो गई। इसके साथ ही मड़ई में रखा खाने-पीने का सामान व कपड़े इत्यादि भी जलकर राख हो गये। आग लगाते हुए वादी मुकदमा की भाभी इंद्रकली ने देखा। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना की तथा चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी प्रेमनाथ यादव ने वादी मुकदमा समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त लालमन यादव को सात वर्ष की कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।  

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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