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कृषकों को पहले आओ, पहले लाओ के सिद्धांत पर मिलेंगे सोलर पम्प, उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें

आजमगढ़ 26 जुलाई 2018-- गत वर्ष के अवशेष सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना हेतु जनपद आजमगढ़ के उन कृषकों का पहले आओ, पहले लाओ के सिद्धांत पर बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराते हुए बैंक ड्राफ्ट की मूल कॉपी सिधारी स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करने के अनुसार चयन किया जाएगा। दो एचपी डीसी सरफेस सोलर पंप के 99, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप के 50 तथा 5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप के दो लक्ष्य सहित जनपद हेतु कुल 151 सोलर पंप स्थापन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दो एचपी एवं तीन एचपी सोलर पंप पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान जबकि 5 एचपी सोलर पंप पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। विस्तृत जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉ0 आर के मौर्य द्वारा बताया गया कि 2 एचपी सोलर पंप की अनुमानित कुल लागत रुपया 169400, 3 एचपी डीसी समरसेबल सोलर पंप पर रूपया 269990 तथा 5 एचपी एसी समरसेबल सोलर पंप पर रुपया 342000 लागत मूल्य निर्धारित है। जिस पर उक्त अनुसार अनुदान देय होगा।
2 एचपी के लिए बोरिंग 4 इंच एवं भूगर्भ जल स्तर 7 मीटर, 3 एचपी एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच की बोरिंग एवं भूगर्भ जल स्तर 70 मीटर होना चाहिए। ऐसे कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पंप होंगे उन्हें लाभान्वित नहीं किया जाएगा। जो कृषक वर्तमान में डीजल पंप सेट के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं अथवा उनके पास सिंचाई हेतु ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध ना हो, सोलर पंप स्थापन स्थान से 300 मीटर की दूरी पर विद्युत ग्रिड ना हो ,ऐसे कृषक पात्रता की श्रेणी में आएंगे। अतः जनपद आजमगढ़ के उन सभी किसान भाइयों को सूचित करना है कि जो सोलर पंप की स्थापन के इच्छुक हैं वह उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर यथाशीघ्र कृषक अंश की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करें। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जो कृषक पहले बैंक ड्राफ्ट जमा करेंगे उन्हें सोलर पंप स्थापन का अवसर पहले दिया जाएगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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